संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ और उदहारण ।
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय भारत में प्रचलित साझेदारी का एक विशेष प्रकार है। वास्तव में, यह एकल स्वामित्व व्यवसाय का एक विस्तृत रूप है।
जब एक हिंदू संयुक्त परिवार मिलकर व्यवसाय करता है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है तो इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहा जाता है।
हिंदू कानून के अनुसार, एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, उसके पुरुष उत्तराधिकारियों को उसी तरह विरासत में मिलता है जैसे उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है। संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के उत्तराधिकारियों को सह-साझेदार कहा जाता है।
व्यवसाय को परिवार के मुखिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो सबसे बड़ा सदस्य होता है और उसे "कर्ता" कहा जाता है।
पारिवारिक व्यवसाय में सदस्यता को नियंत्रित करने वाली दो प्रणालियाँ हैं -
(a) दयाभाग.
• दयाभाग प्रणाली पश्चिम बंगाल में प्रचलित है और परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों को सह-साझेदार होने की अनुमति देती है।
(b) मिताक्षरा
• मिताक्षरा प्रणाली पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित है और केवल पुरुष सदस्यों को ही व्यवसाय में सह-साझेदार होने की अनुमति देती है।
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के उदाहरण।
भारत में कई व्यवसाय परिवार संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के उदाहरण हैं। जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और हल्दीराम समूह शामिल हैं।
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषता।
1. हिंदू कानून द्वारा शासित- संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की स्थापना और संचालन 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' के अनुसार होता है जिसमें प्रमुख या कर्ता के अधिकार दायित्व विशेष रूप से दिए गए हैं।
2. पारिवारिक व्यवसाय- परिवार के सभी सदस्य चाहे बड़े नाबालिग हों, अपना पारिवारिक व्यवसाय चलाते हैं।
3. सदस्यता- एक व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के आधार पर सदस्यता प्राप्त करता है और व्यवसाय में तीन लगातार पीढ़ी सदस्य हो सकता है।
4. दायित्व- 'कर्ता' का दायित्व असीमित होता है और सह-साझेदारों का दायित्व व्यवसाय में उनकी रुचि तक सीमित होता है।
5. प्रबंधन- प्रबंधन का अधिकार कर्ता के पास है। व्यवसाय और संपत्ति के वित्तीय पहलुओं पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है।
6. लाभ या हानि का बंटवारा- हिंदू अधिनियम में लाभ और हानि के बंटवारे के अनुपात का उल्लेख नहीं है। यह परिवार में पुरुष सदस्यों के जन्म और मृत्यु के अनुसार बदलता रहता है।

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